नेमप्लेट विवाद पर यूपी सरकार की SC में सफाई
उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों और ठेलेवालों को अब अपनी दुकानों के आगे नेमप्लेट लगाने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कांवड़ यात्रा के रूट पर नेमप्लेट का आदेश पूरी तरह से कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन को सुनिश्चित करने के हित में जारी किया गया था, जिसमें सालाना 4.07 करोड़ से अधिक कांवड़िये भाग लेते हैं. 17 जुलाई 2024 का यह आदेश कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के लिए कमिश्नर सहारनपुर मंडल की अध्यक्षता में 13 जुलाई 2024 को हुई बैठक पर आधारित था.
प्रदेश सरकार ने कहा कि वह सभी धर्मों के लोगों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कदम उठाता है कि सभी धर्मों के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं.

