बलरामपुर जिले के सभी ग्रामों 23 जनवरी को होगा ग्राम सभा

बलरामपुर जिले के सभी ग्रामों 23 जनवरी को होगा ग्राम सभा

बलरामपुर जिले के सभी ग्रामों 23 जनवरी को होगा ग्राम सभा

रोहित यादव / बलरामपुरः कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 23 जनवरी 2024 को ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिये है। ग्राम सभा में निर्धारित एजेण्डो पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ- साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत् उपस्थिति का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा।