हरियाणा : नूंह में धारा 144 लागू, 28 की रात तक इंटरनेट बंद, बृजमंडल शोभायात्रा के एलान पर प्रशासन चौकन्ना।
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नूंह: डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने नूंह जिले में 26 से 28 अगस्त तक धारा 144 लगा दी है। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से घातक और हथियार लेकर चलने और सार्वजनिक जगहों पर पांच या इससे अधिक लोगों के जुटने पर बैन लगाया है। डीसी ने बताया है कि सर्वजातीय हिंदू महापंचायत की ओर से 28 अगस्त 2023 को बृजमंडल शोभा यात्रा का आह्वान किया गया है। इसके तहत जिले में किसी भी प्रकार के तनाव, बाधा या व्यक्तियों को चोट लगने या सार्वजनिक शांति और सौहार्द में बाधा उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर यह आदेश पारित किए गए हैं। उधर, हरियाणा सरकार ने शनिवार को नूंह जिले में 28 अगस्त की रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और ‘बल्क एसएमएस’ सेवा को बंद करने का आदेश दिया।
हरियाणा के नूंह ज़िले में इंटरनेट सेवा बंद।
हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने नूंह जिले में 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट और ‘बल्क एसएमएस’ सेवा को बंद करने का आदेश दिया। सरकार ने हिंदू संगठनों के एक बार फिर ‘शोभा यात्रा’ निकालने के आह्वान के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। सरकार ने सोमवार को आयोजित होने वाली यात्रा से पहले या इसके दौरान असामाजिक तत्वों की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाए जाने की आशंका के चलते संबंधित आदेश जारी किया। आदेश शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद की ओर से जारी किया गया। हरियाणा सरकार ने पहले भी सांप्रदायिक हिंसा के बाद नूंह में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था।
नूंह में कब तक रहेगा इंटरनेट बंद।
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की ‘बृज मंडल शोभा यात्रा’ यात्रा पर 31 जुलाई को भीड़ की ओर से हमला किए जाने के बाद नूंह में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इसमें दो होम गार्ड और एक इमाम सहित छह लोगों की मौत हो गई थी। प्रसाद की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि यह आदेश नूंह जिले के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है जो कि 26 अगस्त दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 11 बजकर 59 मिनट तक प्रभावी रहेगा।
नूंह डीसी ने लिखा पत्र।
इससे पहले शुक्रवार को नूंह के डीसी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को पत्र लिखकर बताया था कि जिले में 28 अगस्त को ‘बृज मंडल शोभा यात्रा’ के लिए ‘सर्व जातीय हिंदू महापंचायत’ का आह्वान किया गया। डीसी ने अनुरोध करते हुए लिखा कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए नूंह जिले में सभी मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस (एक साथ काफी मात्रा में संदेश भेजने) सेवा को बंद करना जरूरी है। प्रसाद ने शनिवार को जारी अपने आदेश में कहा कि मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रीचार्ज को छोड़कर) को अस्थायी तौर पर बंद किया जा रहा है। इसके अलावा कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवा भी अस्थायी रूप से बंद रहेंगी।
शोभायात्रा निकालने के एलान पर प्रशासन सतर्क
28 अगस्त को कुछ संगठनों की ओर से शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है। इसके मद्देनजर तनाव, आंदोलन, क्षति की आशंका के मद्देनजर सार्वजनिक और निजी संपत्ति की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश पारित किए गए हैं।
28 अगस्त तक ठीकरी पहरा लगाने के आदेश
डीसी ने नूंह जिले के सभी गांवों व शहरों में 26 से 28 अगस्त 2023 तक ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए किए हैं। इन आदेशों का पाहन करवाने के लिए जिला परिषद नूंह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंचार्ज होंगे। ठीकरी पहरा के लिए सभी गांवों व शहरों में स्थानीय निवासियों में से सक्षम लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सभी थाना प्रबंधक भी इस मामले में संबंधित नगरपरिषद, नगरपालिकाओं व ग्राम पंचायतों से संपर्क बनाए रखेंगे।

