*मोटर व्हीकल एक्ट को दरकिनार करते थाना द्वारा किया जा रहा कार्यवाही* *ट्रेलर,ट्रक को रुकवा कर 300 रुपए का किया जा रहा है कार्यवाही* *चालान बुक में पूर्व से ही रहता है अधिकारी का हस्ताक्षर,प्रधान आरक्षक द्वारा किया जाता है वाहन क्रमांक,नाम आदि का खाना पूर्ति*

*मोटर व्हीकल एक्ट को दरकिनार करते थाना द्वारा किया जा रहा कार्यवाही* *ट्रेलर,ट्रक को रुकवा कर 300 रुपए का किया जा रहा है कार्यवाही* *चालान बुक में पूर्व से ही रहता है अधिकारी का हस्ताक्षर,प्रधान आरक्षक द्वारा किया जाता है वाहन क्रमांक,नाम आदि का खाना पूर्ति* भटगांव: नवनिर्मित जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के हृदय स्थल में स्थित नगर पंचायत भटगांव में इन दिनों विधान सभा चुनाव के आचार सहिता के लागू होते ही पुलिस थाना के सामने जोरो से दोपहिया,चार पहिया वाहनों का जांच जारी है लेकिन उक्त कार्य में संदेह का मामला यह है कि मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के धारा132 के उपधारा (1) के A में दर्शित नियमावली के अनुसार सहायक उपनिरीक्षक या उसके समकक्ष या उससे उच्च अधिकारी ही वाहनों को रोककर चलानी कार्यवाही कर सकता है लेकिन भटगांव थाना में उक्त नियमावली को दरकिनार करते हुए आए दिन वाहन जांच करते देखा जा सकता है जिस जांच में एक प्रधान आरक्षक एवम दो से तीन सिपाहियो के द्वारा वाहन जांच कार्य किया जा रहा है उक्त वहां जांच में चरमसीमा तब पार हुआ जब चालान बुक में अधिकारी का पूर्व से हस्ताक्षर होना देखा गया व 300 रुपए से अधिक का चालान या कम का किसी का भी नही काटा जा रहा था गुप्त सूत्रों द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुआ की ऊपर से आदेश आने पर खाना पूर्ति हेतु आठ से दस चालान काटना होता है जिसमे पूर्व से ही अधिकारी या थाना प्रभारी का हस्ताक्षर करा के सड़क पर केवल नाम,गाड़ी नंबर,पता प्रधान आरक्षक द्वारा अंकित किया जाता है उक्त कार्य पर गौरतलब करने पर भटगांव पुलिस संदेह के दायरे पर आ रहा है। लेकिन अचंभित करने वाला बात यह है कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 132(1) के A के तहत यह उल्लेख है की सहायक पुलिस निरीक्षक या उसके समक्ष या उससे उच्चअधिकारी के ही उपस्थिति में वाहन जांच का चलानी कार्य का विवरण है परंतु विगत लगभग एक माह से अधिक से थाना का प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक को बनाया गया है जो की नीलामावली के अंतर्गत वाहन जांच नही कर सकता है। उक्त क्रिया कलाप से यह संदेह हो रहा है की उच्चपद पर बैठे अधिकारी किस नियम अंतर्गत भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जांच करने का आदेश प्रारित कर रहे है।

*मोटर व्हीकल एक्ट को दरकिनार करते थाना द्वारा किया जा रहा कार्यवाही* *ट्रेलर,ट्रक को रुकवा कर 300 रुपए का किया जा रहा है कार्यवाही* *चालान बुक में पूर्व से ही रहता है अधिकारी का हस्ताक्षर,प्रधान आरक्षक द्वारा किया जाता है वाहन क्रमांक,नाम आदि का खाना पूर्ति*