सारंगपुर ।कलेक्टर द्वारा नगर पालिका को दी गई जमीन पर दूसरे का दावा नगर पालिका के संकेत किए। गायब
कलेक्टर द्वारा नगर पालिका को दी गई जमीन पर दूसरे का दावा नगर पालिका के संकेत किए। गायब
कलेक्टर द्वारा
नगर पालिका को दी गई जमीन पर दूसरे का दावा
नगर पालिका के संकेत किए। गायब
सारंगपुर। नगर पालिका सारंगपुर को कलेक्टर राजगढ़ द्वारा दिए निर्देश एवं नगर पालिका के पत्र क्रमांक 956 दिनाक 18 अक्टूबर 2012 एवं श्रीमान के पत्र क्रमांक 2896 दिनांक 30 10 12 के अनुसार प्रस्तावित शॉपिंग कंपलेक्स के लिए 150 * 6 मी ब्लॉक कॉलोनी के सामने जमीन आवंटित हुई थी जिस पर नगर पालिका द्वारा अपने अधिप्ताय की भूमिका का सीमांकन करने के लिए तहसीलदार सारंगपुर को दिनांक 12 10 22 को पत्र लिखकर सीमांकन करने की मांग की, गई जिस पर तत्कालीन तहसीलदार आकाश शर्मा द्वारा पत्र क्रमांक 2128 दिनांक 16 11 2022 को राजस्व निरीक्षक को वार्ड क्रमांक 17 के समीप नगर पालिका स्वामित्व की रिक्त भूमि सर्वे क्रमांक 833 836 का सीमांकन कर रिपोट प्रस्तुत करने को लिखा राजस्व निरीक्षक की सूचना अनुसार एवं अनुयाई अधिकारी राजस्व सारंगपुर के न्यायालय प्रकरण क्रमांक 2127 आदेश दिनांक 24 11 2022 के पालन में आवेदक नगर पालिका सारंगपुर द्वारा पत्र क्रमांक 1129 दिनांक 1 12 22 को प्रातः 10:00 बजे नियत की गई जिसमें टीम गठित की गई टीम में विनोद कुमार गिरजा सालार हुसैन कई दिलीप गोखले राजकुमार गिरजे सतीश खंडारे गौरव शर्मा गोकुल पुष्पद राकेश सिसोदिया दल प्रभारी नियुक्त किए इनके साथ राजस्व निरीक्षक आशीष पांडे एवं पटवारी अतुल सक्सेना की मौजूदगी में सीमांकन किया गया था तथा मौके पर नगर पालिका को कब्जा सीमांकन के रूप में माइलस्टोन पत्थर गड़वाए गए थे लेकिन उन्हीं पत्थरों को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उखाड़ कर फेंक दिए विवाद की स्थिति उत्पन्न होने को लेकर नगर पालिका सारंगपुर के प्रभारी सीएमओ की ओर से थाना प्रभारी पत्र क्रमांक 47 49 दिनांक 2 12 22 को आवेदन दिया गया आवेदन की प्रति कलेक्टर पुलिस अधीक्षक अधिकारी को भी दी गई थी लेकिन वहां पर लेकिन अभी तक निशान उखड़ने वाले लापता तथा वह उस स्थान पर किसी अन्य ने अपना कब्जा जमा रखा है जो जॉच का विषय बना हुआ जन चर्चा यह है की एक प्रकरण के अनुसार नगर पालिका आधिपत्य की भूमि में से ही एक रास्ते का आदेश पारित हुआ है जो शीघ्र ही पाठकों के समक्ष होगा अब देखना यह है की कलेक्टर द्वारा नगर पालिका को दी गई भूमि नगर पालिका को मिलती है या फिर रास्ते का आदेश कराने वाले काबिज होते है यह तो आने वाला समय ही बताएगा फिलहाल उक्त भूमि पर बजरी और मोरम डाली हुई है अभी किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं हुआ है जचर्चा यह है की उक्त भूमि पर पक्का निर्माण बात कर रास्ते का आदेश करवाया गया है
इनका कहना है
नगर पालिका आधिपत्य की भूमि पर किसी का अवेध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा
सीएमओ नगर पालिका सारंगपुर

